पहली बार किसी राज्य में हाथियों के कारण धारा 144 लागू हुआ
अरविन्द कुमार लाल लोहरदगा अनुमण्डल दंडाधिकारी के द्वारा 22 फरवरी की रात्रि 11 बजे से लोहरदगा प्रखंड के ग्राम बराटपुर एवं चिरी पतरा (कुडू) के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया गया है.
अरविन्द कुमार लाल ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए कहा है कि हाथियों के आतंक की सूचना मिली है तथा उनके द्वारा जान माल की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता
अरविंद कुमार लाल ने कहा कि दिनांक 20 फरवरी को लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड में हाथी के आने से जानमाल की क्षति हुई है. ऐसी स्थिति में ग्राम बराटपुर लोहरदगा एवं चिरी पतरा (कुडू) के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्र में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक है
ताकि क्षेत्र में जान-माल की नुकसान न हो एवं विधि-व्यवस्था बनी रहे. एसडीओ ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोहरदगा प्रखण्ड के ग्राम बराटपुर (लोहरदगा) एवं चिरी पतरा (कुडू) के 5 किलोमीटर के क्षेत्र दायरे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा किया गया है.
धारा-144 के तहत इस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होने पर मनाही हैं.
हाथी के साथ सेल्फी लेने, उसके पास भीड इकट्ठा करने एवं उसके पास जाने की सख्त मनाही होगी.
किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तार यंत्र का व्यवहार करने की सख्त मनाही होगी.
इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का अस्त्र- शस्त्र, बन्दुक, बारूद चलाने, या निकालने पर सख्त मनाही होगी.
Comments
Post a Comment