पहली बार किसी राज्य में हाथियों के कारण धारा 144 लागू हुआ अरविन्द कुमार लाल लोहरदगा अनुमण्डल दंडाधिकारी के द्वारा 22 फरवरी की रात्रि 11 बजे से लोहरदगा प्रखंड के ग्राम बराटपुर एवं चिरी पतरा (कुडू) के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया गया है. अरविन्द कुमार लाल ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए कहा है कि हाथियों के आतंक की सूचना मिली है तथा उनके द्वारा जान माल की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता अरविंद कुमार लाल ने कहा कि दिनांक 20 फरवरी को लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड में हाथी के आने से जानमाल की क्षति हुई है. ऐसी स्थिति में ग्राम बराटपुर लोहरदगा एवं चिरी पतरा (कुडू) के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्र में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक है ताकि क्षेत्र में जान-माल की नुकसान न हो एवं विधि-व्यवस्था बनी रहे. एसडीओ ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोहरदगा प्रखण्ड के ग्राम बराटपुर (लोहरदगा) एवं चिरी पतरा (कुडू) के 5 किलोमीटर के क्षेत्र दायरे दण्ड प्रक्रिया संहिता की ...
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