यदि किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय शुरू करना है तो वह सस्ते गल्ले की दुकान यानि उचित मूल्य की राशन दुकान खोल सकता है. इन दिनों इसमें काफी फायदा भी है. राशन की दुकान खोलने के लिए क्या आवश्यकताएं होंगी एवं क्या करना होगा, यह सब कुछ आप इस लेख में देख सकते हैं.
राशन की दुकान वह होती हैं, जहां राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य में राशन मिलता है. ये ऐसी दुकानें होती हैं जिसे सरकार की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है. यह लाइसेंस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुरूप दिया जाता है. इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा राशन जैसे गेंहू, चावल, दाल, चीनी एवं अन्य अनाज की कीमत निर्धारित की गई है, उसी निर्धारित दर पर राशन वितरक अपने क्षेत्र के लोगों को राशन देते हैं. ये दुकानें उचित मूल्य की राशन की दुकानें होती है.
राशन की दुकान खोलने के लिए पात्रता अलग – अलग राज्य सरकार अलग – अलग होती हैं, किन्तु कुछ पात्रता सभी के लिए निर्धारित होती हैं जोकि इस प्रकार हैं –
भारत का निवासी :- राशन की दुकान खोलने के इच्छुक व्यक्ति भारत के निवासी होने चाहिये साथ ही वह जिस क्षेत्र का रहने वाला हैं उसी क्षेत्र में यह दुकान खोल सकता है.
आर्थिक रूप से समर्थ :- आवेदन करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में कम से कम 50 हजार रूपये की राशि होना आवश्यक है इसका मतलब यह है कि वह आर्थिक रूप से समर्थ हो.
शैक्षणिक योग्यता :- लोगों को राशन की दुकान खोलने के लिए पहले पात्रता कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने की थी, जिसे अब बढ़ा कर स्नातक तक की कर दी गई है. हालांकि अलग – अलग राज्यों में यह योग्यता अलग हो सकती हैं.
पहले से लाइसेंस प्राप्त आवेदनकर्ता नहीं कर सकते आवेदन :- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले एक बार राशन की दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया हैं लेकिन किसी कारण से उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया हैं तो वह इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है.
कानूनी दोषी :- ऐसे व्यक्ति जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दोषी है. वह भी इसके लिए पात्र नहीं होगा.
अन्य लाइसेंस :- यदि किसी व्यक्ति के पास पहले का खाद्यान्न विभाग की ओर से दिया जाने वाला खाने के तेल, चीनी, गेहूं, चावल आदि का लाइसेंस प्राप्त है. तो वह भी राशन की दुकान के लिए आवेदन नहीं कर सकता है.
यदि आप शहरी इलाकों में रहते हैं तो आपको राशन की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो इसके लिए प्रक्रिया अभी ऑफलाइन रखी गई है. यहाँ हम आपको दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं –
कैसे करे आवेदन
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए –
ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकान की आवश्यकता हैं या नहीं इस बात के लिए बैठक आयोजित की जाती है. यह बैठक करने का कारण तब पैदा होता हैं जब उस गांव में रहने वाले लोगों को राशन लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, या वे अपने राशन वितरक के व्यवहार से खुश नहीं हैं.
इस बैठक की देखरेख करने का उत्तरदायित्व सहायक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दिया जाता है. उन्हीं के सामने राशन की दुकान खोलने वाले लोगों के नाम जाते हैं.
फिर जिन लोगों के नाम दिए जाते हैं उन उम्मीदवारों की योग्यता एवं अन्य शर्तों का सत्यापन किया जाता हैं. उन्हें ब्लॉक अधिकारी द्वारा एक फॉर्म भी दिया जाता हैं जिसे भरकर उन्हें जमा करना होता है. साथ ही उनके सभी दस्तावेजों को भी जमा कर उसकी जाँच की जाती है. यदि किसी उम्मीदवार के पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं हैं तो वह उसके लिए अपने ग्राम सरपंच या सहायक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से सम्पर्क कर सकते हैं.
फिर सभी चयन किये गये उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म एवं दस्तावेज को ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी के पास भेजा जाता है. और फिर उनके द्वारा सत्यापित होने के बाद इसे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के पास पहुँचाया जाता है.
इसके बाद सभी दस्तावेज जिला मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं. और उन्हें यहाँ से लाइसेंस प्राप्त होता हैं, लेकिन आपको बता दें कि लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपको सिक्यूरिटी के रूप में राज्यों के आधार और कुछ रूपये भुगतान भी करना पड़ता है.
इस तरह से आपको ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो जाता है. और फिर आप अपनी दुकान खोल सकते हैं.
How to apply
ReplyDelete𝙈𝙪𝙟𝙝𝙚 𝙠𝙝𝙤𝙡𝙣𝙖 𝙝𝙖𝙞
ReplyDelete